Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
600 या 750? कितना है आपका क्रेडिट स्कोर? मुफ्त में यहाँ जानें
Let’s Get Started
The entered number doesn't seem to be correct
स्टॉकहोल्डर की सुविधा और पारदर्शिता के लिए एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइेशन (EPFO) ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (EPF Composite Claim Form) लेकर आया है। इस फॉर्म को कम या न के बराबर दस्तावेज़ों के साथ सीधे ईपीएफ के ज्यूडिक्शनल ऑफिस में जमा किया जा सकता है और इसका स्टेटस ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रैक कर सकते हैं। ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म क्या है, इसके प्रकार, फीस, टैक्स और अन्य विशेषताओं के बारे में जानने के लिए ये लेख पढ़ें:
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार और गैर-आधार) कई फॉर्म्स का मिश्रण है, जिसे क्लेम फॉर्म-19 (UAN), 10C (UAN), 31 (UAN) और फॉर्म नंबर 19, 10C, 31 के बदले लाया गया है।
ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म लाया गया ताकि क्लेम जमा करने की प्रक्रिया को सब्सक्राइबर के लिए आसान बनाया जा सके।
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ देखिए
यहाँ क्लिक करें
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखने वाली बातें निम्नप्रकार है:
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार (EPF Composite Claim Form Type) के हैं, जिनके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है:
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) पुराने फॉर्म नंबर 19 (UAN), 10C (UAN) और 31 (UAN) के बदले लाया गया है। ये फॉर्म केवल उन कर्माचारियों द्वारा भरा जा सकता है जिनकी पूरी डिटेल्स फॉर्म 11 (न्यू) में होती है। साथ ही उनका आधार नंबर व बैंक डिटेल्स UAN से जुड़ा होता है और उनका यूएएन अकाउंट भी एक्टिव होता है। आधार आधारित कंपोज़िट फॉर्म से कर्मचारी नियोक्ता के सत्यापन के बिना, केवल अपने सत्यापन के ज़रिए ही आंशिक निकासी कर सकते हैं वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के।
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (नॉन- आधार) को पुरान फॉर्म- 19, 10C और 31 के बदले लाया गया है। इस फॉर्म को वो कर्मचारी भर सकते हैं जिनका आधार नबंर व बैंक डिटेल्स यूएएन पर नहीं है या फिर जिनका यूएएन अकाउंट एक्टिव ही नहीं है।
इस फॉर्म को नियोक्ता सत्यापन के बाद ही संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जा सकता है। हालांकि कुछ आंशिक निकासी के मामले में ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) को कर्मचारी के सत्यापन और बिना दस्तावेज़ों के भी जमा किया जा सकता है। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म पीडीएफ (Composite Claim Form PDF) या ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (नॉन-आधार) डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ देखिए यहाँ क्लिक करें
यहां नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जिसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि नया कंपोज़िट क्लेम फॉर्म मौजूदा फार्म (फॉर्म नंबर- 19, 10सी और 31) से कैसे अलग है:
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरते (EPF Composite Claim Form Filling Process) समय नीचे बताई गई बातों का ध्यान रखें :
यहां नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जिसका ध्यान आपको ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरते (EPF Composite Claim Form Filling Process) समय रखना चाहिए :
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ देखिए यहाँ क्लिक करें
सदस्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:
मृत्यु के मामले में कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म या कम्पोज़िट डेथ क्लेम फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड (Composite Death Claim Form PDF Download) करने के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें: कैसे जानें EPF क्लेम स्टेटस: UAN , PF नंबर और उमंग ऐप द्वारा
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ देखिए यहाँ क्लिक करें
प्रश्न. क्या मैं कंपोज़िट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप अपने ईपीएफ मेंबर पोर्टल में लॉगिन करके कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके ऑनलाइन वर्जन में आपकी बेसिक जानकारी पहले से भरी हुई आती है, आपको निकासी की वजह चुनना होता है। साथ ही आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए। आपके यूएएन से जुड़ा मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
प्रश्न. कंपोज़िट क्लेम फॉर्म भरने की फीस कितनी है?
उत्तर: EPF कंपोज़िट क्लेम फॉर्म भरने के लिए कोई फीस व शुल्क नहीं देना होता है।
प्रश्न. ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म को कहां भेजें?
उत्तर: आप ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (EPF Composite Claim Form) को संबंधित ईपीएफओ ऑफिस भेज सकते हैं। अपने नजदीकी EPFO ऑफिस के बारे में पता करने के लिए ईपीएफओ वेबासाइट पर जा सकते हैं।
प्रश्न. फॉर्म 19 और 10C के लिए एक साथ कैसे आवेदन करें?
उत्तर: पीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म-19 और पेंशन विड्रॉल के लिए फॉर्म- 10C भरना होता था, लेकिन अब आप ये दोनों ऑप्शन एक ही फॉर्म- ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म में चुन सकते हैं, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी ज़रूरत अनुसार।