किसी भी विशेष प्रोजेक्ट के लिए दी जाने वाली आर्थिकल सहायता अधिकतम 8 करोड़ रुपये तक का होगा।
| कल्सटर का प्रकार | प्रति क्लस्टर बजट लिमिट |
| हेरिटेज क्लस्टर्स (1000 – 2500 कारीगर) | ₹ 8 करोड़ |
| प्रमुख क्लस्टर (500 – 1000 कारीगर) | ₹ 3 करोड़ |
| मिनी – क्लस्टर (500 कारीगर तक) | ₹ 1 करोड़ |
नोट: उत्तर पूर्वी क्षेत्र / जम्मू और कश्मीर और पहाड़ी राज्यों के लिए, प्रति क्लस्टर कारीगरों की संख्या में 50% की कमी होगी।
निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा लाभ उठाया जा सकता है:
- कॉर्पोरेट्स और कॉर्पोरेट रेस्पोंसिबिलिटी (CSR) फाउंडेशन
- राज्य और केंद्र सरकारों के फील्ड अधिकारी
- केंद्र और राज्य सरकारों के अर्ध-सरकारी संस्थान और संस्थान
- गैर-सरकारी संगठन (NGO)
- पंचायती राज संस्थान (PRIs)
- क्लस्टर विशिष्ट निजी क्षेत्र (SPV)
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