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जीएसटी के तहत रजिस्टर सभी व्यवसायों और डीलरों को जीएसटी रिटर्न भरना होगा। अगर आप टैक्स पीरियड के दौरान किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हैं तो आप ज़ीरो GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसलिए, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया, और GSTR Form के बारे में जानना ज़रूरी है। आप घर बैठे आसानी से जीएसटी रिटर्न कैसे भर सकते हैं (GST Return Kaise File Kare) और जीएसटी पोर्टल में कैसे लॉग-इन कर सकते हैं (GST Portal Log-in), ये जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
अपना जीएसटी रिटर्न फाइल (GST Return File) करने के लिए, आपको पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करें और रिटर्न दाखिल करें। जीएसटी लॉगिन की प्रक्रिया (GST Log-in Process) की जानकारी नीचे दी गई है।
GST पोर्टल में लॉग इन करने के बाद, आपको एक वेब पेज़ पर GST डैशबोर्ड दिखाई देगा।
इस पेज पर आप जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति/ बिज़नेस का नाम, GST नंबर जैसी मुख्य जानकारी देख सकते हैं।
ये भी पढ़ें: MSME ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
| प्रकार | टैक्सपेयर |
| GSTR-1 | सभी रजिस्टर्ड और कैजुअल टैक्सपेयर, इन्हें छोड़कर:
|
| GSTR-2 | सस्पेंडेड |
| GSTR-3 | सस्पेंडेड |
| GSTR-3B | सभी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर, इन्हें छोड़कर:
|
| CMP-08 (पहले GSTR-4) | कंपोजिशन टैक्सपेयर |
| GSTR-5 (नॉन- रेजिडेंट टैक्सपेयर) | नॉन- रेजिडेंट टैक्सपेयर जो आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहते हैं |
| GSTR-5A | ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डाटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल (OIDAR) सर्विसेज प्रोवाइडर |
| GSTR-6 | इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर |
| GSTR-7 | CGST अधिनियम की सेक्शन 51 के मुताबिक अधिकृत TDS डिडक्टर |
| GSTR-8 | रजिस्टर्ड ई- कॉमर्स ऑपरेटर जो TCS कलेक्ट करते हैं |
| GSTR-9 | सभी सामान्य टैक्सपेयर, SEZ यूनिट/डेवलपर, OIDAR सर्विस प्रोवाइडर, इन्हें छोड़कर-
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| GSTR-9A | कंपोजिशन टैक्सपेयर |
| GSTR-10 (फाइनल रिटर्न) | वे टैक्सपेयर जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल या सरेंडर हो गया है |
| GSTR-11 | वे टैक्यपेयर जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UAN) है |