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जीएसटी नियमों के मुताबिक, जिन लोगों के बिज़नेस का टर्नओवर 40 लाख रु. से ज़्यादा है, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। उत्तर- पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में यह टर्नओवर न्यूनतम 10 लाख रु. तक होना चाहिए। GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 से 6 दिनों के अंदर पूरी हो जाती है। इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें (Online GST Registration Kaise kare) जीएसटी रेजिस्ट्रेशन के लिए कौनसा दस्तावेज चाहिए (GST Registration ke liye Documents) और आप जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं (GST Number Kaise Le) और आदि।
जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत, जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) अलग- अलग प्रकार का होता है जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:
भारत में अधिकांश बिज़नेस इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आपको एक सामान्य टैक्यपेयर बनने के लिए कोई डिपॉज़िट प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है।
जो व्यक्ति दुकान या स्टॉल लगाना चाहता है, वह इस कैटेगरी को चुन सकता है। इसके लिए आपको एडवांस में कुछ राशि जमा करानी होगी जो कि स्टाल या दुकान के चालू होने के दौरान अपेक्षित जीएसटी लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। इस कैटेगरी के तहत GST रजिस्ट्रेशन 3 महीनों के लिए मान्य रहेगा और बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
अगर आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme) लेना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई करें। इस कैटेगरी के तहत आपको फ्लैट डिपॉज़िट करना होगा। इस कैटेगरी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
यदि आप विदेश में रहते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सामान सप्लाई करते हैं, तो इस प्रकार के GST रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। इसमें भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव होने के दौरान अपेक्षित जीएसटी लायबिलिटी के बराबर जमा राशि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अवधि आमतौर पर 3 महीने होती है (GST Registration Validity Period) , लेकिन इसे एक्सपायरी के प्रकार पर बढ़ाया जा सकता है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए व्यक्तियों को नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया पूरी करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:
ये भी पढ़ें: MSME ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
यदि आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) करते हैं, तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। एक बार संबंधित दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए SMS और ईमेल के ज़रिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) भेजा जाएगा।
यदि आप टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं या दी जाने वाली राशि से कम राशि का भुगतान करते हैं, तो जो जुर्माना लगाया जाता है वह देय राशि का 10% होता है। हालांकि, न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये का होता है।
यदि आपने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और जानबूझकर टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे जुर्माने के रूप में देय टैक्स राशि का 100% वसूला जाता है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कुछ लाभ नीचे बताए गए हैं: