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प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) कम जोखिम वाली फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो पोस्ट ऑफिस के साथ-साथ भारत के प्रमुख पब्लिक और प्राईवेट सेक्टर के बैंको में भी उपलब्ध है। PPF अकाउंट के शुरुआती दिनों में, यह कागज़ी प्रक्रिया हुआ करती थी, जिसमें अकाउंट खोलना और मैच्योरिटी पर पैसे निकालना शामिल था। योजना में निवेश केवल नकद या चेक के माध्यम से किया जा सकता था। हालांकि, अब इन सब कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवा उपलब्ध है।

वर्तमान में, कोई भी व्यक्ति पब्लिक/ प्राईवेट सेक्टर के बैंक में अकाउंट होने पर ही ऑनलाइन PPF भुगतान कर सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने इंडिया पोस्ट ऑफिस के साथ अपना PPF अकाउंट खोला है। ECS मैंडेट्स, NEFT और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन PPF भुगतान करने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीके हैं। SBI, HDFC बैंक, AXIS बैंक , ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कई बैंक ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं।
1. ECS के माध्यम से PPF भुगतान
यदि आपने पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट खोला है तो उस स्थिति में आप केवल ऑफलाइन तरीकों से राशि जमा कर सकते हैं – नकद और चेक। इन ऑफ़लाइन भुगतान को अभी भी ज़्यादातर बैंकों द्वारा PPF भुगतान के लिए स्वीकार किया जाता है।
ऑनलाइन PPF भुगतान के कुछ प्रमुख नियम जो आपको अपने PPF अकाउंट में ऑनलाइन भुगतान करने लिए ध्यान रखना जरुरी है। इनमें से कुछ हैं:
उपरोक्त सीमाएं और नियम PPF अकाउंट में किए गए सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतानों पर लागू होते हैं।
PPF का भुगतान करना भूलना सामान्य नहीं है। छूटे PPF भुगतान के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
ऑनलाइनPPF भुगतान के मामले में, अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ना होना सबसे आम कारण है। ऐसे मामलों में, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा जैसे कि बाउंस किए गए ECS भुगतान पर लगता हैं।
ऑफ़लाइन भुगतान के मामले में भी, यदि आप चेक के माध्यम सें भुगतान कर रहे हैं, तो पर्याप्त बैलेंस ना होने पर और हस्ताक्षर मैच ना होने पर जैसे कारण सामान्य हैं। ऐसे मामलों में भी, चेक जारी करने वाले बैंक सें चेक बाउंस शुल्क के रूप में जुर्माना वसूला जायेगा ।
यदि आप PPF अकाउंट में न्यूनतम वार्षिक जमा राशि नहीं जमा करते हैं या भूल जाते हैं तो यह खाते को निष्क्रिय करने की ओर ले जाएगा। ऐसे मामलों में, आप 50 रुपये का जुर्माना देकर अकाउंट को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। आप जितने वर्ष भी PPF भुगतान भूले हैं उसके लिए आपको 500 रु. प्रतिवर्ष PPF भुगतान देना होगा।