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प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) 1 अप्रैल 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। PMAY ग्रामीण के तहत, सरकार बिजली आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वे सभी परिवार जिनके पास घर नहीं है या वर्तमान में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चेघरों में रह रहे हैं, वे PMAY-G के लिए आवेदन कर सकते हैं। PMAY ग्रामीण योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लोन के लिए कैसे अप्लाई करें जानने के लिए ये लेख पढ़ें।
PMAY- ग्रामीण की पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की शुरुआत 1 अप्रैल, 2016 को की गई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र बेघर परिवारों और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई-जी योजना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस योजना के लिए लाभार्थियों की सूची 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों और जनवरी 2018-मार्च 2019 की अवधि के दौरान किए गए आवास+ सर्वेक्षण में आवास अभाव मापदंडों के आधार पर चुनी जाती है। PMAY-G की ऑफिशियल वेबसाइट है।
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ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन सब्सिडी कैसे मिलेगी? जानें तरीका
पीएमजीएवाई की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
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इस योजना का लाभ योग्य परिवारों तक मदद पहुंचे और लाभार्थियों का चयन सही व पारदर्शी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का चयन SECC डेटा के आधार पर किया जाएगा, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा वैरीफाई किया जाएगा। जहां तक PMAY-G के योग्य व्यक्तियों के डेटा के तहत प्राथमिकता तय करने की बात है, यह SC/ ST, अल्पसंख्यकों और अन्य कैटेगरी में हाउसिंग डेप्रिवेशन प्रदर्शित करने वाले कारकों के आधार पर असाइन किया जाएगा।
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की लिस्ट के अलावा, अन्य व्यक्ति जो PMAY-G के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, उनकी जानकारी निम्नलिखित है:
निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित अधिकारी नवीनतम सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 (SECC 2011) के आधार पर PMAY-G के तहत योग्य लाभार्थियों की पहचान करेंगे। जनगणना आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक लिस्ट तैयार करती है जो PM ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थी होते हैं।
ग्राम सभा उन लाभार्थियों की पहचान करती है जिन्हें पहले ही पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत मदद मिल चुकी है या जो अन्य कारणों से इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते थे। PMAY-G के लिए योग्य लाभार्थियों की अंतिम लिस्ट ग्राम सभा द्वारा एक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। ग्राम सभा द्वारा जारी की गई लिस्ट में नाम आने के बाद, वह PMAY-G योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाएगा। सहायता प्राप्त करने के लिए, आवेदक EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय समूह), या BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कैटेगरी का होना चाहिए, और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रु. से 6 लाख रु. के बीच होनी चाहिए।
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PMAY-G योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार पारदर्शी और वेरिफाई की जाने योग्य प्रक्रिया के माध्यम से चुनती है जिसमें वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) से डेटा का उपयोग किया जाता है। PMAY-G लाभार्थियों को चुनने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।
PMAY-G का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी गई है:
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प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के लिए आवेदन करने का कोई तरीका नहीं है। लाभार्थियों को ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई लिस्ट से चुना जाता है जो कि जनगणना 2011 (SECC 2011) पर आधारित होती है।
लाभार्थी को PMAY-G स्वीकृति पत्र प्राप्त करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर घर का निर्माण पूरा करना होगा।
PMAY-G के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता कम से कम 3 किस्तों में प्रदान की जाती है, जिससे वे अपना घर आसानी से बना सकें।
पहली किस्त: जब लाभार्थी को योजना के तहत घर बनाने की स्वीकृति मिल जाती है, तो स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से 7 वर्किंग डेज के अंदर पहली किस्त दी जाती है। यह राशि लाभार्थी के पंजीकृत बैंक अकाउंट या डाकघर अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर की जाती है।
अन्य किस्तें: घर निर्माण की प्रगति के अनुसार, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तय किए गए चरणों में अगली किस्तें जारी की जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब घर की नींव तैयार हो जाती है, तो दूसरी किस्त दी जा सकती है, और छत डालने के बाद अंतिम किस्त जारी हो सकती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता मिले और वे अपना घर आसानी से बना सकें।
PMAY सूची में अपना नाम चेक करने का तरीका नीचे दिया गया है:
आप एडवांस सर्च के जरिए भी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के अपना नाम चेक कर सकते हैं।
लाभार्थी रियायती ब्याज़ दरों पर PMAY-G के तहत होम लोन ले सकते हैं। बैंक/ लोन संस्थान 6% की रियायती दर पर 6 लाख रु. तक का लोन देगा। 6 लाख रु. से अधिक की किसी भी राशि पर मार्केट वैल्यू के अनुसार ही ब्याज़ लागू किया जाएगा।
PMAY-G के तहत होम लोन का लाभ उठाने वाले लाभार्थी अपने लोन की EMI को पैसाबाज़ार के होम लोन EMI कैलकुलेटर की मदद से जान सकते हैं। इसके लिए, आवेदकों को होम लोन की कुछ बुनियादी जानकारी – लोन राशि, ब्याज़ दर और लोन अवधि सबमिट करनी होगी। ज़रूरी जानकारी दर्ज़ करने के बाद, आपको परिणाम दिखाई दे जाएगा।
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प्रश्न. क्या PMAY-G पंचायत के लिए लागू है?
उत्तर: हां, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण पंचायत के लिए भी लागू है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप ग्राम पंचायत में जा सकते हैं या उनके वार्ड सदस्य से भी संपर्क कर सकते हैं। संबंधित ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री आवास योजना का एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आपको इसे भरना होगा। अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थर्ड पार्टी की मदद ले सकते हैं।
प्रश्न. क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मौज़़ूदा होम लोन पर सब्सिडी मिल सकती है?
उत्तर: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत केवल नए होम लोन पर सब्सिडी मिल सकती है, न कि मौज़ूदा होम लोन पर। फिर भी अगर आप होम लोन लेने के बाद इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक/ लोन संस्थान से इस बारे में बात करनी चाहिए। आवेदक के योग्य होने पर और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के पूरा होने पर ही सब्सिडी दी जाती है।