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अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई करना एक महत्वपूर्ण चरण हैं। इस स्टेप को पूरा किए बगैर आपका रिटर्न अमान्य या अपूर्ण माना जा सकता है। चलिए जानते हैं ई-वेरिफिकेशन करने का तरीका, उसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सत्यापित करने की प्रक्रिया ई-वेरिफिकेशन कहलाती है। जो आपके आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी जैसे- आपकी आय, निवेश और दिए गए विवरण के प्रमाणीकरण का काम करता है। यह एक ज़रूरी स्टेप है जिसे 30 दिनों के भीतर पूरा करना ज़रूरी है। ऐसा न करने पर, आपका ITR अमान्य माना जाएगा।
इनकम टैक्स रिटर्न को कई तरीकों से वेरिफाई किया जा सकता है जो कि इस प्रकार हैं:-
आधार नंबर का उपयोग करके आयकर रिटर्न ई-वेरिफाई कर सकते हैं। इसमें, आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) भी कहते हैं।
आप अपने बैंक अकाउंट के जरिए भी रिटर्न ई-वेरिफाई कर सकते हैं। बशर्ते, वह अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल से लिंक और वैलिडेटेड हो। उस अकाउंट से एक EVC जनरेट किया जाएगा, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।
अगर आपके पास डिमैट अकाउंट है, तो आप उसका उपयोग करके भी अपना टैक्स रिटर्न ई-वेरिफाई कर सकते हैं। इसमें प्री-वैलिडेटेड और EVC-सक्षम डिमैट अकाउंट से एक EVC जनरेट करना होगा, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।
आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से भी EVC जनरेट कर सकते हैं। इसमें EVC उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा जो ई-फाइलिंग पोर्टल से रजिस्टर्ड होगी।
ATM के ज़रिए ई-वेरिफिकेशन करने के लिए अपना डेबिट कार्ड स्वाइप/इंसर्ट करें और “PIN for Income Tax Filing” विकल्प चुनें। इसके बाद, ई-फाइलिंग पोर्टल से रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर EVC भेज दिया जाएगा।
आप डाक के माध्यम से भी आयकर रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म को प्रिंट करके बेंगलुरू स्थित इनकम टैक्स विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को भेज सकते हैं।
यह भी पढ़ें: कैसे करें इनकम टैक्स रिफंड क्लेम? जानिए तरीका
इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) एक 10 अंकों का अल्फ़ा-न्यूमेरिक कोड होता है। यह ई-वेरिफिकेशन के दौरान आपके ई-फाइलिंग पोर्टल / बैंक अकाउंट / डिमैट अकाउंट से लिंक आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। यह कोड जनरेट होने के समय से 72 घंटे तक वैध रहता है।
रिटर्न ई-वेरिफाई करने पर आपकी स्क्रीन पर वेरिफिकेशन पूरा होने का मैसेज और ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही, आपको ई-फाइलिंग पोर्टल से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेजा जाएगा।
नहीं, आधार OTP से रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए आपको अपना नंबर आधार में अपडेट करना होगा।
ITR का ऑनलाइन वेरिफिकेशन यानी ई-वेरिफिकेशन करने के कई फायदे हैं जैसे-
ITR-V को पूरी तरह भरकर डाक के माध्यम से नीचे दिए गए पते पर भेजना होता है:-
सेंटरलाइज़्ड प्रोसेसिंग सेंटर,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
बेंगलुरू – 560500, कर्नाटक