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पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, जिसमें 15 साल तक निवेश करना होता है। लेकिन खाते को एक्टिव रखने के लिए हर साल कम से कम एक बार पैसे जमा करना अनिवार्य होता है। हालांकि कई निवेशकों को ये नहीं पता होता कि किसी साल न्यूनतम जमा राशि न भरने पर पेनल्टी और अकाउंट बंद होने जैसी दिक्कतें आ सकती है। हालांकि बंद पीपीएफ अकाउंट को दोबारा शुरू (Reactivate PPF Account) किया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके बचाव का क्या उपाय है:
पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है कि खाते में एक वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के दौरान कम से कम 500 रु. जमा किया जाए। अगर किसी साल न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती है, तो पीपीएफ अकाउंट इन-एक्टिव (निष्क्रिय) मान लिया जाता है। पीपीएफ में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रु. जमा कर सकते हैं।
अगर निष्क्रिय पीपीएफ अकाउंट को समय पर एक्टिव न कराया जाए तो इसका सीधा असर आपके लॉन्ग टर्म निवेश लक्ष्यों पर पड़ सकता है। इन-एक्टिव पीपीएफ अकाउंट के अन्य असर निम्नलिखित हैं-
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पीपीएफ अकाउंट की खासियत ये है कि आप इसे सालों बाद भी दोबारा चालू करवा सकते हैं। पीएफ अकाउंट को रिएक्टिवट (दोबारा शुरू) करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
इसके बाद आपका अकाउंट दोबारा शुरू हो जाएगा। और आप फिर से इसमें नई डिपॉज़िट जमा कर सकते हैं।
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पीपीएफ गारंटीड4 रिटर्न देने की वजह से लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक लोकप्रिय इंवेस्टमेंट टूल है। जो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत कर में छूट (Tax Benefit) जैसे लाभ भी देता है। ऐसे में सालाना न्यूनतम 500 रु. जमा करके आप इस अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं। एक भी जमा में चूक आपके वित्तीय लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए समय पर डिपॉज़िट करने की आदत डालें और कैलेंडर अलर्ट जैसे छोटे कदम उठाकर डिपॉज़िट जमा में चूक करने से बचें।