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नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थीI कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, अपना NPS अकाउंट खोल सकता है।
इस योजना में ग्राहकों से लिए गए पैसे को विभिन्न इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, जो लंबी अवधि में रिटर्न देते हैंI इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का प्रबंधन ‘पेंशन निधि विनियमक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)’ द्वारा रजिस्टर्ड फंड मैनेजर करते हैं। इस योजना के अंतर्गत निवेशक को अगर ऐसा लगता है कि फण्ड का प्रदर्शन बाज़ार के प्रदर्शन अथवा अन्य किसी बेंचमार्क प्रदर्शन के बराबर नहीं है, तो वे अपने फण्ड हाउस को बदल सकते हैंI
एनपीएस अकाउंट खोलने के तीन साल बाद इस अकाउंट से अपने निवेश का 25 प्रतिशत तक घर खरीदने, बच्चों की शिक्षा, शादी जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए निकाला जा सकता हैI

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NPS अकाउंट की विशेषताएँ
- एनपीएस में 40% राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि शेष 60% राशि पर टैक्स लागू होता है I
- एन्युटी खरीदने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जाना चाहिए I
- एन्युटी खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि पर टैक्स नहीं लगता है I
- एक मुश्त राशि निकाले जाने पर टैक्स लागू होता हैI
- यदि आप 40 प्रतिशत राशि को विड्रॉ करते हैं और शेष 60 प्रतिशत से एन्युटी खरीदते हैं, तो टैक्स लागू नहीं होगा I
- एन्युटी से अर्जित पेंशन पर खाताधारक के स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा I
- पहले एनपीएस में कुल टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष थी, जिसे आईटी अधिनियम की धारा 80 (C) के तहत बढाकर 2 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया हैI टैक्स बचत के मामले में देखें तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ELSS) के बाद एनपीएस को दूसरा बैस्ट विकल्प माना जाता है I
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एनपीएस अकाउंट के प्रकार
एनपीएस अकाउंट दो प्रकार के होते हैं: टियर 1 और टियर 2I
एनपीएस टियर 1 अकाउंट: यह अनिवार्य एनपीएस अकाउंट हैI इसमें किये गए निवेश पर धारा 80 C के तहत टैक्स में छूट मिलती हैI जबकि सामान्य क्युमुलेटिव 80C का लाभ सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक है, लेकिन अगर आप टियर 1 के एनपीएस अकाउंट में निवेश करते हैं तो 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ मिलता हैI हालांकि, इस अकाउंट से पैसे निकालने पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाए जाते हैंI
एनपीएस टियर 2 अकाउंट: टियर 2 एक वैकल्पिक अकाउंट है, जो एनपीएस के उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास टियर 1 अकाउंट हैI इस अकाउंट में किये गए निवेश से टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती हैI इसके अलावा, इस अकाउंट में निवेश तभी किया जा सकता है, जब आपका टियर 1 अकाउंट अच्छी स्थिति में होI मौजूदा एनपीएस नियमों के अंतर्गत टियर 2 अकाउंट में किये गए निवेश को निकालने पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं है I
एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोलें
एनपीएस अकाउंट को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी तरह से खोल सकते हैंI एनपीएस अकाउंट को ऑनलाइन खोलने के लिए PFRDA की वेबसाइट पर जायें और नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :-
- ‘Registration‘ पर क्लिक करें तथा ‘register with Aadhar’ विकल्प का चयन करेंI
- आधार नंबर डालने के बाद ‘Generate OTP’ विकल्प का चयन करें I
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा I
- ओटीपी के साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी, नॉमिनेशन और अन्य बैंक संबंधी जानकारी को दर्ज करें I
- एप्लीकेशन के सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने पर आपको आपका स्थायी रिटायरमेंट अलॉटमेंट नंबर (PRAN) अलॉट किया जाएगा I
- आपकी फोटो ‘Photograph and Signature’ टैब में दिए गए फोटो की ही तरह होगी I
- इसके बाद ‘e- signature‘ विकल्प पर क्लिक करें I एक बार फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा I
- साइन वेरिफाई करने और भुगतान करने के लिए इस ओटीपी को दर्ज़ करेंI
एनपीएस अकाउंट ऑफलाइन कैसे खोलें
ऑफलाइन एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आप PFRDA के तहत रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ प्रेज़ंस (POP) जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि पॉइंट ऑफ प्रेज़ंस, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ग्राहकों को सुविधायें प्रदान करने के लिए PFRDA द्वारा नियुक्त कुछ निश्चित बैंक/ वित्तीय संस्थान होते हैं।
एनपीएस स्कीम की सदस्यता लेनी हो या फण्ड मैनेजर बदलना हो, एनपीएस के तहत इससे सम्बंधित सभी सेवाएँ इन पीओपी के ज़रिए प्रदान की जाती हैंI एनपीएस स्कीम की सदस्यता लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसमें अपनी मूलभूत जानकारी दर्ज़ करनी होगी और आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ समेत KYC दस्तावेज जमा करने होंगेI

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आधार के साथ एनपीएस अकाउंट खोलने के लाभ
पहले एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती थीI आवेदकों को पहले एनपीएस फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और उसके बाद इसे विधिवत भरकर पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के ऑफिस में भेजना होता था। लेकिन e-NPS के बाद यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत काफी आसान हो गयी हैI अब महज़ चंद क्लिक्स के साथ ही आसानी से एनपीएस अकाउंट खोला जा सकता हैI आधार के साथ एनपीएस अकाउंट खोलने के लाभ कुछ इस प्रकार हैं :
- सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के PFRDA पोर्टल के जरिये एनपीएस फॉर्म को डाउनलोड और सबमिट किया जा सकता हैI
- जिन आवेदकों ने अपने आधार नंबर के ज़रिए और ई-सिग्नेचर के साथ इसे वेरिफाई किया है, उन्हें हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है I
- आवेदक के ई- सिग्नेचर को आधार में रजिस्टर्ड उनके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। इससे दोनों पक्षों के समय, पैसे की बचत तो होती है, साथ ही मेहनत भी कम लगती है और पेपरवर्क भी नहीं करना पड़ता हैI
- ऑनलाइन एनपीएस फॉर्म भरते समय आवेदक किसी भी तरह की सहायता के लिए नज़दीकी पीओपी जा सकते हैंI लगभग हर बैंक, जो एनपीएस के साथ रजिस्टर्ड है, एक पीओपी के रूप में कार्य करता हैI
- सभी पीओपी ई– सिग्नेचर सेवाएँ प्रदान करने के लिए न्यूनतम फीस वसूलते हैंI यह फीस अधिकतम 5 रूपये+ जीएसटी से ज्यादा नहीं हो सकती हैI
एनपीएस अकाउंट में लॉग इन कैसे करें
NSDL वेबसाइट के ज़रिए आप अपने एनपीएस अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं I इसके लिए होम पेज पर जाकर पेज के ऊपर दायीं तरफ Login Menu पर नेविगेट करेंI अगर आप इंडिविजुअल एनपीएस सब्सक्राइबर हैं, तो Subscribers- NPS लिंक पर क्लिक करेंI
Subscribers- NPS रेगुलर लिंक पर क्लिक करते ही आपको एनपीएस लॉगइन पेज पर रीडायरेक्ट किया जायेगाI इस पेज पर आप अपने परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैंI
एनपीएस अकाउंट स्टेटमेंट को ऑनलाइन कैसे चेक करें
इसके लिए पहले आपको अपने एनपीएस अकाउंट में लॉग इन करना होगा I इसके बाद आप इससे जुड़े सभी स्टेटमेंट देख सकते हैं, जिनमें आपके सभी ट्रांजेक्शन (टियर 1 और टियर 2 डिपॉज़िट/ विदड्रॉ) और एनपीएस स्कीम के तहत आपकी होल्डिंग्स से संबंधित जानकारी भी शामिल होती हैI एनपीएस अकाउंट स्टेटमेंट को ‘ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट’ टैब से डाउनलोड किया जा सकता है जिसमें आपका होल्डिंग और ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट भी शामिल होता हैI
एनपीएस अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के अलावा आपको रजिस्टर्ड ईमेल पर अपने टियर 1 और टियर 2 अकाउंट होल्डिंग्स की डिजिटल कॉपी भी भेजी जाएगी, जिसमें एक निश्चित अवधि के सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी शामिल होती हैI सीआरए साल में एक बार आपके एनपीएस स्टेटमेंट ऑफ़ ट्रांजैक्शन (SOT) की मुद्रित प्रतियाँ भी भेजता हैI
एनपीएस अकाउंट के बैलेंस को कैसे चेक करें
एनपीएस अकाउंट के बैलेंस को चेक करना काफी आसान है I आप अपने अकाउंट बैलेंस को ऑनलाइन दो विकल्पों के माध्यम से देख सकते हैं : अपने एनपीएस अकाउंट के वेब इंटरफ़ेस पर लॉग इन करके, या फिर एंड्रॉयड या आईओएस पर NPS ऐप का इस्तेमाल करकेI दोनों ही प्रक्रियाओं में आपको अपने PRAN और लॉग इन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी I लॉग इन करने के बाद आप आसानी से अपने एनपीएस अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं I
अपने एनपीएस अकाउंट को कैसे बंद करें
आप अपने एनपीएस अकाउंट को रिटायरमेंट, मृत्यु या पेंशन योजना से समय से पहले बाहर निकलने के मामले में ही बंद कर सकते हैंI अलग – अलग केस के लिए अलग – अलग एनपीएस विदड्रॉअल फॉर्म होते हैं जिसके साथ में आपको कुछ ज़रूरी सहायक दस्तावेज भी सबमिट करने होते हैंI प्रमुख एनपीएस विदड्रॉअल फॉर्म नीचे दिए गए हैं:
- सामान्य रिटायरमेंट /दिव्यांगता के लिए
- उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में
- योजना से समय से पहले बाहर निकलने के लिए
अपने एनपीएस अकाउंट को बंद करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म (एस) सम्बंधित अथॉरिटी के यहां सबमिट करना होता हैI जो लोग अपने एनपीएस अकाउंट को ऑनलाइन मैनेज करते हैं, उनके लिए इसे बंद करने के लिए एक वैकल्पिक प्रक्रिया भी हैI
अब चाहे आपके अकाउंट को बंद करने की वज़ह जो भी हो, हर मामले में रिक्वेस्ट के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए एक क्लेम आईडी जनरेट की जाती है। हालाँकि, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर मामलों में एनपीएस टियर 1 अकाउंट में जमा पूरी राशि को निकाला नहीं जा सकता है; लेकिन टियर 2 में ये संभव हैI एनपीएस टियर 1 के मामलों में, लागू एकमुश्त विदड्रॉअल के अलावा, राशि के एक हिस्से को एन्युटी में बदलना अनिवार्य होता हैI
एनपीएस अकाउंट में पैसा ऑनलाइन कैसे जमा करें
एनपीएस अकाउंट में आप दो तरीकों से ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं :-
- एनपीएस वेबसाइट के माध्यम से, और
- एनपीएस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से I
दोनों ही विकल्पों में उपभोक्ता नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके टियर 1 या टियर 2 अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैंI
अपने एनपीएस अकाउंट को अनफ्रीज़ कैसे करें
यदि आपने किसी वित्तीय वर्ष में टियर 1 में न्यूनतम योगदान (1000 रूपये प्रति वर्ष) नहीं किया है, तो आपका एनपीएस अकाउंट फ्रीज़ हो सकता हैI इसे आप चालू वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन या ऑफलाइन 500 रुपये का जुर्माना भरके अनफ्रीज करा सकते हैंI यह जुर्माना न्यूनतम टियर 1 में किए जाने वाले अनिवार्य 1000 रुपये के योगदान के अतिरिक्त भरना होता है I
अपने एनपीएस अकाउंट को ऑफलाइन अनफ्रीज करने के लिए आपको रजिस्टर्ड पीओपी-एसपी (पॉइंट ऑफ प्रेज़ंस- सर्विस प्रोवाइडर) में से किसी एक में NCIS (NPS कंट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शन स्लिप) को भरकर सबमिट करना होगा। नेशनल पेंशन स्कीम की ओर से पीओपी-एसपी, एनपीएस ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर सकता है। एनसीआईएस में जिन प्रमुख जानकारी को भरना होता है, उसमें PRAN, भुगतान की जानकारी (चेक/DD नंबर) शामिल है । अगर आप एनपीएस अकाउंट को अनफ्रीज/रीएक्टिवेट करने के लिए ऑफलाइन भुगतान कर रहे हैं तो एनसीआईएस के साथ जमा किए गए चेक/डीडी “POP <POP Name> Collection Account – NPS Trust” के फेवर में होने चाहिए।
आप नेट बैंकिंग व डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ऑनलाइन री-एक्टिवेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपने ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट में साइन इन करना है और अपने एनपीएस टियर 1 और टियर 2 अकाउंट को ऑनलाइन अनफ्रीज करने के लिए 500 रूपये की पेनल्टी जमा करना होगी। हालांकि, साथ ही आप चालू वित्त वर्ष के लिए एनपीएस टियर 1 अकाउंट में न्यूनतम 1,000 रु. का योगदान भी ज़रूर करें, ताकि आपका एनपीएस अकाउंट फिर से फ्रीज़ न हो।